Mppkvvcl : जबलपुर,। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान संबंधी आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है, जिससे संविदा कार्मिकों को उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुरूप लाभ प्राप्त हो सकेगा।
Mppkvvcl : जारी आदेश के अनुसार, संविदा कार्मिकों के लिए उपादान (ग्रेच्युटी) की पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम पाँच वर्ष की निरंतर सेवा की गणना में पूर्व में लागू संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम, 2018 के अंतर्गत दो अनुबंधों के बीच प्रशासनिक अथवा प्रक्रियागत कारणों से उत्पन्न अंतराल को सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा।
ऐसे अंतराल की अवधि को छोड़ते हुए शेष सेवा अवधि को निरंतर सेवा के रूप में गणना में शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा, 01 अगस्त 2023 अथवा उसके बाद प्रभावी संविदा अनुबंध वाले संविदा कार्मिकों तथा उनके आश्रितों को सेवा पूर्ण होने अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुरूप ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
कंपनी का यह निर्णय संविदा कार्मिकों के वैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा।











