Wednesday, July 22, 2026
Homeमध्य प्रदेशलोक सेवा गारंटी के तहत समय पर जानकारी नहीं देने वाले नायब...

लोक सेवा गारंटी के तहत समय पर जानकारी नहीं देने वाले नायब तहसीलदार पर लगा जुर्माना

मुरैना (हि.स.)। लोकसेवा गारंटी पोर्टल पर आवेदक के आवेदन दिनांक से समय-सीमा में जानकारी प्रस्तुत न करने पर नायब तहसीलदार अम्बाह प्रदीप कुमार वर्मा पर विलंब के कारण प्रति प्रकरण पर 250 रुपये के मान से 750 रुपये का जुर्माना की शासित अधिरोपित की गई है। समय-सीमा अनुसार तहसीलदार को जानकारी 27 जून तक उपलब्ध करानी थी।

जिलाधीश अंकित अस्थाना द्वारा सोमवार को नायब तहसीलदार प्रदीप कुमार वर्मा पर 3 आवेदनों के लोकसेवा गारंटी पोर्टल पर समय-सीमा में जानकारी न देने पर 750 रुपये का दण्ड अधिरोपित किया है। जिसमें एक आवेदन पर 250, दूसरे आवेदन पर 250, तीसरे आवेदन पर 250 रुपये बताये गये हैं।

उन्होंने बताया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रतिकर की राशि शीघ्र आहरित की जाकर 30 दिवस के अंदर उक्त हितग्राही को भुगतान की जायेगी। लोकसेवा गारंटी पोर्टल पर आवेदक के आवेदन दिनांक से समय-सीमा में जानकारी प्रस्तुत न करने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद जौरा वीरेन्द्र सिंह रावत पर विलंब का कारण 250 रुपये का जुर्माना की शासित अधिरोपित की गई है।

जिलाधीश अंकित अस्थाना द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद जौरा वीरेन्द्र सिंह रावत पर एक आवेदन के लोकसेवा गारंटी पोर्टल पर समय-सीमा में जानकारी न देने पर 250 रुपये का दण्ड अधिरोपित किया है।यह जानकारी 25 जून तक उपलब्ध करानी थी।

Related Articles

Latest News