जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट ने बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच 90 दिनों में पूरी करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर नगर पालिका अधिनियम के तहत पद से हटाने की कार्यवाही की जाए।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अध्यक्ष ने रैन बसेरा का फर्नीचर निजी घर में उपयोग किया। निजी वाहन इनोवा क्रिस्टा में बार-बार 70 लीटर से अधिक डीजल भरवाकर नपा निधि का दुरुपयोग किया तथा स्वच्छ भारत मिशन के गीत में बदलाव के नाम पर धनराशि का गलत इस्तेमाल किया।











