Tuesday, September 15, 2026
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एमपी में रिश्वत मांगने और विकलांगता प्रमाण पत्र का सत्यापन न करने पर स्वास्थ्य विभाग के दो लिपिक निलंबित

शिवपुरी (हि.स.)। शिवपुरी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषिश्वर ने अपने पदीय दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन न करने पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय शिवपुरी के दो सहायक ग्रेड-3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

सीएमएचओ द्वारा की गई कार्यवाही में सहायक ग्रेड-3 जावेद अली खान तथा सहायक ग्रेड-3 विशाल रहोरा इन दोनों पर कार्यवाही की गई है।

दोनों कर्मचारियों द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन न करने तथा अवैध पैसों की मांग करने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। सहायक ग्रेड-3 जावेद अली खान तथा सहायक ग्रेड-3 विशाल रहोरा को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी किया गया है।

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