चुनाव आयोग की मीडिया पर पैनी नजर, 24 घंटे की जा रही है मॉनिटरिंग

मध्यप्रदेश में 9 अक्टूबर से विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज संबंधी मामलों, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रिंट मीडिया में प्रकाशित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में प्रसारित खबरों की 24 घंटे सतत् मॉनिटरिंग एवं रिकॉर्डिंग की जा रही है।

राज्यस्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ, राज्य नोडल अधिकारी, आयुक्त जनसम्पर्क मनीष सिंह के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। न्यूज मॉनिटरिंग एवं पेड न्यूज के मामलों सहित अन्य सभी कार्यों के लिये अपर संचालक डॉ एचएल चौधरी को मुख्य नोडल अधिकारी बनाया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, निर्वाचन सदन, अरेरा हिल्स, भोपाल में राज्यस्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ (स्टेट लेवल एमसीएमसी सेल) कार्य कर रहा है। इस प्रकोष्ठ में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम तीन पारियों में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों की सतत् निगरानी कर रही है। यह कार्य प्रतिदिन तीन पारियों में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 से रात्रि 10 बजे तक और रात्रि 10 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक निर्बाध रूप से निरन्तर किया जा रहा है।

राज्यस्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ में तीनों पारियों में ड्यूटी में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ एक-एक नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। इनकी सहायता के लिए सहायक नोडल अधिकारी भी बनाये गये हैं। प्रथम पारी सुबह 6 से दोपहर 2 बजे, दूसरी पारी दोपहर 2 से रात्रि 10 बजे और तीसरी पारी रात्रि 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक निर्बाध मॉनिटरिंग की जा रही है।

समाचार पत्र, पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों एवं मीडिया रिपोर्ट्स की कतरनों के संधारण कार्य के लिए भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के लिए अधिकारी, कर्मचारी तैनात किये गये हैं। तीनों पारियों के लिये आकस्मिक एवं वैकल्पिक व्यवस्था के लिए रिजर्व अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात किये गये हैं।