Sunday, November 16, 2025
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इस राज्य में गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, भंडारण व बिक्री पर लगा प्रतिबंध

(हि.स.)। राज्य में गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक बार फिर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग (स्वास्थ्य भवन) ने सोमवार को जारी अधिसूचना के माध्यम से इस प्रतिबंध को एक वर्ष के लिए और बढ़ाने की घोषणा की है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2012 से ही गुटखा, पान मसाला और चबाने योग्य तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। हर वर्ष इसकी अवधि बढ़ाते हुए नई अधिसूचना जारी की जाती है। इस बार नया प्रतिबंध सात नवम्बर 2025 से प्रभावी होगा, जो छः नवम्बर 2026 तक लागू रहेगा।

कोलकाता स्वास्थ्य भवन की ओर से बताया गया कि यह निर्णय ‘खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2011’ की “विक्रय संबंधी नियंत्रण और निषेध” की धाराओं के अनुरूप लिया गया है। इस अधिनियम के तहत तंबाकू या निकोटिन युक्त किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण और विक्रय को अस्वीकृत घोषित किया गया है।

राज्य सरकार का कहना है कि गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला से स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, विशेषकर कैंसर, मुख रोग और श्वसन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ता है। इसी कारण इस पर निरंतर प्रतिबंध जारी रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग ने जिलाधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे बाजारों और दुकानों में नियमित जांच अभियान चलाएं और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करें।

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