बिजली कंपनी के दिवंगत संविदा कार्मिकों के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य महाप्रबंधन मानव संसाधन एवं प्रशासन के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 5 अक्टूबर 2018 को जारी अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018 में संशोधन कर दवंगत संविदा कार्मिकों के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान लागू किया जाता है।
गौरतलब है कि अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018 की उप कंडिका 3.7 के अनुसार दिवंगत कार्मिक प्रशिक्षु, तदर्थ के आधार पर नियुक्त किया गया हो अथवा बाह्य स्त्रोत एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हो, तो ऐसे कार्मिक के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं थी।
लेकिन अब अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018 में उप कंडिका 3.10 को सम्मिलित कर प्रावधान किया गया है कि कंपनी में कार्यरत संविदा अधिकारी अथवा कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर नियमित कार्मिकों की भाँति एक आश्रित सदस्य को रिक्तियों के विरुद्ध संविदा आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।










