Friday, April 24, 2026
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MP MLA कोर्ट से भाजपा विधायक बरी, आचार संहिता उल्लंघन का लगा था आरोप

जबलपुर। एमपी एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भाजपा विधायक कुंवर सिंह टेकाम को बरी कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष विधायक पर लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने में असफल रहा। इसलिए उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने अपने फैसले में कहा कि कुंवर सिंह टेकाम के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हो सके हैं। साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने विधायक को आरोपों से बरी कर दिया। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। उस समय सीधी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक चुनाव मैदान में थीं। उनके समर्थन में 23 अप्रैल 2019 को ग्राम धनौली में एक आमसभा आयोजित की गई थी।

आरोप था कि सभा के दौरान भाजपा विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने अपनी विधायक निधि से गांव में पांच हैंडपंप लगवाने की घोषणा की। जिसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदीप सिंह उर्फ दीपू ने मझौली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद केस में खात्मा लगा दिया था। इसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर को परिवाद पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिएए जिसके आधार पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।

सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से अधिवक्ता विकास मिश्रा ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि विधायक द्वारा दी गई कथित घोषणा आचार संहिता का उल्लंघन थी। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि जिस मोबाइल फोन से घटना का वीडियो बनाए जाने का दावा किया गया था वह टूट चुका है और वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी नहीं कराई गई, जिससे उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं हो पाई।

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