इंदौर । सीबीआई न्यायालय, इंदौर ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी राशिद खान, तत्कालीन डाक सहायक, महिदपुर/तराना डाकघर को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास (RI) तथा 45,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 13.41 लाख रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित है।
आरोप था कि वर्ष 2019 से 2020 के दौरान आरोपी राशिद खान, जो उस समय महिदपुर/तराना डाकघर में डाक सहायक के पद पर कार्यरत था तथा बीच-बीच में महिदपुर उप डाकघर में प्रभारी उप डाकपाल (Sub Post Master) के रूप में भी कार्य कर रहा था, ने महिदपुर उप डाकघर के 06 खाताधारकों के फर्जी निकासी वाउचर तैयार किए।
इन फर्जी वाउचरों के माध्यम से आरोपी ने संबंधित खाताधारकों के खातों से कुल 13,41,000 रुपये की धोखाधड़ीपूर्वक निकासी की, जिससे खाताधारकों एवं डाक विभाग को गलत नुकसान (wrongful loss) हुआ तथा स्वयं को अवैध लाभ (wrongful gain) प्राप्त किया।
माननीय न्यायालय ने विचारण (ट्रायल) के पश्चात आरोपी को दोषी पाते हुए उपर्युक्त सजा सुनाई।











