मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पुरस्कार योजना घोषित की गयी है। योजना में अवैध विद्युत उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान पुरस्कार स्वरूप किया जाएगा। इस राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी।
बिजली के अवैध उपयोग अथवा चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है। कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा। पुरस्कार राशि कंपनी मुख्यालय द्वारा सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विजिलेंस सेल गठित किया गया है। विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है।