टेलिकॉम कंपनियों को अब 48 घंटे में करना होगा मोबाइल नंबर पोर्ट

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के नियमों में बदलाव करते हुए इसे तेज और आसान कर दिया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए नियम के अनुसार अब मोबाइल नंबर पोर्ट करने के इच्छुक ग्राहक का मोबाइल नंबर 48 घंटे के भीतर दूसरी टेलिकॉम कंपनी में पोर्ट हो जाएगा। अभी इस प्रक्रिया में 7 से 10 दिन लगते हैं।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए नियमों के मुताबिक अब मोबाइल नंबर पोर्ट कराने में एक ही सर्किल में यह प्रक्रिया 48 घंटे में पूरी हो जाएगी, वहीं दूसरे सर्किल में पोर्ट कराने में 96 घंटे (4 वर्किंग डे) का समय लगेगा। इसके साथ ही भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने कहा है कि अगर पोर्ट करने के रिक्वेस्ट को गलत तरीक से रिजेक्ट किया जाता है तो कंपनी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। एक ही सर्किल के भीतर पोर्ट कराने के लिए अधिकतम समय सीमा 48 घंटे है, लेकिन कॉर्पोरेट कनेक्शन के लिए 4 वर्किंग डे का समय दिया गया है। इसके अलावा अब यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) की वैधता 15 दिनों से घटाकर 4 दिनों के लिए कर दी गई है, मगर यह नियम जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए नहीं लागू नहीं होगा, इन राज्यों के लिए UPC की वैधता 30 दिन है। इसके अलावा पोर्टिंग रिक्वेस्ट को वापस लेने के नियम को भी आसान बनाया गया है एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए पोर्टिंग रिक्वेस्ट को वापस लिया जा सकता है, वहीं कॉर्पोरेट कनेक्शन के मामले में एक ऑथराइजेशन लेटर से 50 की जगह 100 रिक्वेस्ट वापस लिए जा सकेंगे।