देश में अब तक सामने आए कोरोना के 29,435 मामले

The Union Minister for Health & Family Welfare, Science & Technology and Earth Sciences, Dr. Harsh Vardhan reviewing the various initiatives undertaken by the Department of Biotechnology (DBT) and its Autonomous Institutes (AIs) and PSUs to tackle the current COVID-19 crisis through video-conferencing, in New Delhi on April 28, 2020. The Secretary, DBT, Dr. Renu Swarup and senior officials are also seen.

अभी तक देश में कोविड-19 के 29,435 पॉजिटिव मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं अब तक 23.3 प्रतिशत की सुधार दर से 6,868 लोगों का उपचार किया जा चुका है।
देश में 17 ऐसे जिले ऐसे हैं, जहां पहले मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन पिछले 28 दिन से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कल से इस सूची में एक नए जिले का नाम भी जुड़ गया है। जो जिले इस सूची में नए जोड़े गए हैं उनमें कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल और वायनाड केरल शामिल हैं। इस सूची से हटाया गया जिला लखीसराय बिहार है।
केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के जरिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग और उसके 18 स्‍वायत्‍त निकायों तथा पीएसयू के निदेशकों-प्रमुखों द्वारा संचालित शोध कार्य की समीक्षा की। उन्‍होंने मेक इन इंडिया के अंतर्गत कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी डिटेक्‍शन किट्स, रियल-टाइम पीसीआर आधारित डिटेक्‍शन किट्स और वैक्‍सीन के विकास के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।
केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल अनिज बैजल, दिल्‍ली के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन, दिल्‍ली के समस्‍त जिलों के एमसीडी आयुक्‍तों, डीएम और डीसीपी, केंद्र, राज्‍य और जिला निगरानी अधिकारियों और सरकारी अस्‍पतालों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के जरिए दिल्‍ली में कोविड-19 निगरानी की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक के दौरान राजेश भूषण, ओएसडी (स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय) और डॉ एसके सिंह, निदेशक (एनसीडीसी) भी मौजूद थे।
स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने बहुत हल्‍के व पूर्व लक्षणात्‍मक रोगियों के लिए घर में आइसोलेशन में रहने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिन मरीजों के लिए उनके घर में सेल्‍फ-आइसोलेशन की आवश्‍यक सुविधा मौजूद है, उनके पास घर में आइसोलशन का विकल्‍प होगा। ये दिशानिर्देश स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के संदिग्‍ध या पु‍ष्‍ट मामलों के उचित प्रबंधन के लिए 7 अप्रैल को जारी दिशा-निर्देशों के अतिरिक्‍त हैं।