राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है वाले बयान पर कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए फटकार लगाई। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल गांधी के जवाब पर नाराजगी जाहिर की। नाराज चीफ जस्टिस ने राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि अब आप हमें कुछ कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पिछली सुनवाई पर हमने कुछ नहीं बोला, पर ये आपका दूसरा एफिडेविट है। आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर गलतबयानी भी कर रहे है और उसे जवाब में सही ठहराने की कोशिश भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से दाखिल हलफनामे में विरोधाभास है, एक जगह वो कहते है कि उन्होंने बयान दिया है, दूसरी जगह वो ऐसा करने से मना करते है। राहुल गांधी की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से माफी मांगी। सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से ग़लती हुई है, इसके लिए वे माफी मांगते हैं। सिंघवी ने कहा हम आगामी सोमवार तक एडिशनल एफिडेविट दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें अतिरिक्‍त एफिडेविट दाखिल करने की इजाजत दे दी। केस की अगली सुनवाई सोमवार को तय की गई है। वहीं मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने सियासी फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट को मोहरा बनाया। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर जानबूझकर चौकीदार चोर है, वाला बयान दिया गया।