मोटर वाहन दस्‍तावेजों की वैधता 30 सितम्‍बर तक बढ़ाई गई

केन्‍द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को और बढ़ाकर इस वर्ष सितंबर तक करने की घोषणा की है।
इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इस आशय के संबंध में एक एडवाइजरी जारी कर दी है।
इससे पहले,मंत्रालय ने 30 मार्च को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी कर कहा था कि फिटनेस,परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज जिसकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं हो सकता है। इसलिए जिसकी वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गई थी या 31 मई 2020 तक समाप्त हो जाएगी, उसे प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए 31 मई 2020 तक वैध माना जा सकता है और आरटीओ अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2020 तक मान्य समझें।
हालांकि कोविड-19 की रोकथाम के लिए अभी जारी स्थिति को ध्‍यान में रखते हुए और प्राप्त अनुरोधों के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए दस्तावेजों को 30 सितम्‍बर तक वैध समझे जाने के लिए एडवाइजरी जारी करें।
अब कोविड-19 की इन असामान्य परिस्थितियों के दौरान राज्य व संघ शासित प्रदेशों को मोटर वाहन कानून 1988 के तहत उपलब्ध प्रावधानों या अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध ऐसे अन्य प्रावधानों, परमिट की आवश्यकता में छूट पर विचार के लिए या परमिट के लिए नवीकरण, जुर्माना के लिए शुल्क या करों आदि से राहत प्रदान करने पर विचार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।