एमपी में अब ऑनलाइन करा सकेंगे मकानों की कंपाउंडिंग, मिलेगी 20% की छूट

मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि भवन अनुज्ञा प्रकरणों के अंतर्गत भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण एवं भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण के कम्पाउंडिंग को ऑनलाइन एबीपीएएस सिस्टम के माध्यम से सभी नगरीय निकायों में लागू किया गया है।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को कम्पाउंडिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। भूपेंद्र सिंह ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को दिये हैं।

भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम में संशोधन कर भवन अनुज्ञा अंतर्गत कम्पाउंडिंग की सीमा में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। साथ ही 28 फरवरी 2022 तक कम्पाउंडिंग के लिये प्राप्त प्रकरणों में 20 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है।

ऑफलाइन करने पर होगी कार्यवाही

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि यह बात संज्ञान में आयी है कि कुछ नगरीय निकायों में कम्पाउंडिंग की प्रक्रिया ऑफलाइन की जा रही है। उन्होंने कहा है कि दोनों प्रकार की कम्पाउंडिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन एबीपीएएस सिस्टम के माध्यम से सभी निकायों में संचालित है। अत: ऑफलाइन कम्पाउंडिंग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।