खसरे में दर्ज कराए जा रहे बिजली बिल बकायादारों के नाम, जमीन की खरीद-फरोख्त पर रहेगा प्रतिबंध

एमपी की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गोहद विद्युत संभाग अंतर्गत 63 KV ट्रांसफार्मर से संबद्ध उपभोक्ताओं के 5 लाख 62 हजार रुपये एवं 100 KV ट्रांसफार्मर से संबद्ध उपभोक्ताओं के 9 लाख रुपये बिजली बिल राशि का भुगतान नहीं होने से दोनों ट्रांसफार्मर को कंपनी द्वारा हटा दिया गया है। मेहगांव अंतर्गत 25 KV ट्रांसफार्मर को संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा एक लाख 80 हजार रुपये बिजली बिल राशि कंपनी में जमा नहीं करने पर हटा लिया गया है।

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कंपनी कार्यक्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल राशि का भुगतान नहीं करने पर ट्रांसफार्मर हटाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें मेहगांव एवं गोहद में तीन स्थान से ट्रांसफार्मर को हटाया गया है। ट्रांसफार्मर बकाया राशि का भुगतान करने पर ही वापस लगाये जायेंगे। भिण्ड वृत्त अंतर्गत गोहद एवं मेहगांव के 16 उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल की राशि का भुगतान नहीं किये जाने से उनके खसरों में बकाया राशि की जानकारी दर्ज कराई गई है। इसके बाद बकायादार बिजली बिल की बकाया राशि जमा किए बगैर जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएंगे।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा चेकिंग के दौरान अमानक स्तर के प्रतिबंधित तारों से बिजली का उपयोग करने पर उपभोक्ताओं के बिजली तारों को जप्त कर कनेक्शन काटे गए। कंपनी के महाप्रबंधक भिण्ड वीरेन्द्र दांगी ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा भिण्ड, मुरैना एवं दतिया में अमानक सफेद रंग के बिजली तारों को प्रतिबंधित किया गया है। 

चेकिंग के दौरान भिण्ड विद्युत संभाग अंतर्गत 10 वितरण ट्रांसफार्मर, मेहगांव विद्युत संभाग अंतर्गत 11 वितरण ट्रांसफार्मर, गोहद विद्युत संभाग अंतर्गत तीन वितरण ट्रांसफार्मर एवं लहार विद्युत संभाग अंतर्गत 4 वितरण ट्रांसफार्मर से अमानक तारों को हटाते हुए कनेक्शन काटने एवं तारों को जप्त करने की कार्यवाही की गई है। साथ ही दो लोगों पर आईपीसी की धारा 188 में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में आने वाले सभी 16 जिलों में विद्युत का अनाधिकृत और अवैध उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। कंपनी द्वारा बकाया राजस्व वसूली और अवैध विद्युत के उपयोग की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कंपनी द्वारा सीधे लाइन से बिजली चोरी, अवैध और अनधिकृत विद्युत का उपयोग करने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। 

इसके साथ ही भिण्ड, मुरैना एवं दतिया में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किये गये सफेद अमानक तारों से अवैधानिक रूप से बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 में संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया बिजली बिलों के साथ ही वर्तमान देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें तथा बिजली का अवैध और अनधिकृत उपयोग न करें।