बिजली कंपनी ने कार्मिकों का वाहन बढ़ा दिया है। कंपनी के संचालक मंडल की 127वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी के सभी श्रेणी के नि:शक्त कार्मिकों के लिए वाहन भत्ता बढ़ा दिया गया है। कंपनी ने बताया है कि पहले सभी श्रेणी के नि:शक्त कार्मिकों के लिए 350 रुपए प्रतिमाह की दर से वाहन-परिवहन भत्ता स्वीकृत किया गया था।
कंपनी के संचालक मंडल की 127वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भोपाल एवं ग्वालियर मुख्यालय पर पदस्थ तथा इस नगर निगमों की सीमा में निवासरत सभी श्रेणी के नि:शक्त कंपनी कार्मिकों हेतु वाहन-परिवहन भत्ते की दर को पुनरीक्षित करते हुए 350 रुपए प्रतिमाह के स्थान पर अब 671 रुपए प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता स्वीकृत किया गया है।
यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील रहेगी, वाहन-परिवहन भत्ते की स्वीकृति संबंधित अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।











