Sunday, June 28, 2026
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Mppkvvcl : बिजली कंपनी की सामग्री के दुरुपयोग पर कार्रवाई, JE रंजीत कुमार साहू निलंबित

Mppkvvl : जबलपुर, 27 जून 2026। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने कंपनी की सामग्री के संभावित दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितताओं के मामले में कार्यालय कार्यपालन अभियंता (एस.टी.एम.-एस.टी.सी.), संभाग,सीधी में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता रंजीत कुमार साहू को दिनांक 25 जून 2026 के आदेश से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
Mppkvvl : कंपनी को प्राप्त शिकायत के आधार पर 02 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र, हनुमना में स्थापित विद्युत उपकरणों एवं कंपनी सामग्री के उपयोग संबंधी मामले की जांच मुख्य अभियंता (प्रवर्तन), रीवा द्वारा गठित समिति से कराई गई।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर कंपनी प्रबंधन ने प्रथम दृष्टया अनियमितता में संभावित संलिप्तता पाए जाने पर कनिष्ठ अभियंता रंजीत कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

निलंबन अवधि में  साहू का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता (संचालन/संधारण) वृत्त, उमरिया नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि कंपनी की सामग्री, संसाधनों एवं परिसंपत्तियों के दुरुपयोग अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता के मामलों में शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे मामलों में जांच के निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार सख्त एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

 

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