बिजली कंपनी मैदानी अधिकारियों की मनमानी को रोकने प्रबंधन ने एक आदेश जारी कर कहा है कि ब्लैकलिस्टेड किए गये आउटसोर्स कर्मियों को नियमविरुद्ध वापस नौकरी पर रखे जाने पर कर्मियों को दिए जाने वाले वेतन की वसूली संबंधित अधीक्षण अभियंता के वेतन से की जावेगी
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने आदेश में कहा है कि कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मी, जिन्हें गंभीर कदाचरण, कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं गंभीर अनियमितताओं के कारण नौकरी से निकालते हुए ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है, उन्हें मैदानी बिजली अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए नियम विरूद्ध तरीके से उसी वृत्त में अथवा वृत्त के बाहर पुन: कार्य पर वापस रखवा लेते हैं।
कंपनी प्रबंधन ने कहा है कि मैदानी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि ब्लैकलिस्ट किये गये आउटसोर्स कर्मी को किसी भी परिस्थिति में पुन: कार्य पर न लिया जाये।
प्रबंधन ने कहा है कि यदि भविष्य में ब्लैकलिस्टेड आउटसोर्स कर्मी कार्य करते हुए पाए जाते हैं, तो उस स्थिति में उक्त ब्लैकलिस्टेड कार्मिक को पुन: कार्य पर लगाये जाने की दिनांक से, कार्यरत होने की दिनांक तक किये गये भुगतान की संपूर्ण वसूली संबंधित अधीक्षण अभियंता के वेतन से की जावेगी एवं संबंधित फर्म के विरूद्ध भी निविदा में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।











