एमपी चुनाव: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश, चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही की जाए संपत्ति विरूपण की कार्यवाही

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग में निर्देश दिये। बुधवार 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होते ही 4 अक्टूबर को अपने-अपने जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के माध्यम से प्रकाशित मतदाता सूची का अनिवार्यत: सार्वजनिक वाचन कराएं। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक करें और उन्हें अंतिम मतदाता सूची की एक-एक मुद्रित प्रति एवं सीडी भी उपलब्ध कराएं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही किए जाने वाले प्राथमिक और अन्य महत्वपूर्ण कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही किसी भी शासकीय संपत्ति पर दीवार लेखन, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, पेंटिंग आदि हटाने की कार्रवाई 24 घंटे के भीतर, सार्वजनिक स्थल पर उपरोक्त प्रकार की कार्रवाई 48 घंटे के भीतर और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत किसी भी निजी संपत्ति पर ऐसी ही कार्यवाही 72 घंटे के भीतर अनिवार्यत: कर ली जाए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिन ईवीएम मशीनों से मतदाताओं को मतदान करने का प्रशिक्षण/प्रदर्शन कराया जा रहा है, ऐसी सभी ईवीएम-व्हीव्हीपीएटी को आचार संहिता लागू होते ही तत्काल निकटतम स्ट्रांग रूम में जमा करा दी जाएं। आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद ऐसी किसी भी ईवीएम-व्हीव्हीपीएटी का प्रचार-प्रसार के लिये प्रदर्शन कतई न किया जाए।

अनुपम राजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि मतदाताओं को फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड वितरण कार्य की हर सप्ताह समीक्षा करें और अपने जिले के अधिकाधिक मतदाताओं को एपिक कार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी अपने-अपने जिलों में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) का तत्काल गठन कर जानकारी उपलब्ध कराएं। कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की हर दिन जानकारी दें। वारंटियों को जारी वारंट की तत्काल तामीली कराएं और सभी प्रकार की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए टीमों का गठन कर लें।

उन्होंने कहा कि अब नए ऑर्म्स लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए अपनी-अपनी जरूरत के अनुसार स्पेशल पुलिस अधिकारी (एसपीओ) और विशेष कार्यपालिक दंडाधिकारियों (एसईएम) की नियुक्ति कर लें। उन्होंने कहा कि अपने-अपने जिलों में लोकल प्रिंटर्स के साथ बैठक कर उन्हें हिदायत दे कि किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार संबंधी पंपलेट, ब्रोशर आदि का मुद्रण करने पर वे अपनी प्रिंट लाइन जरूर डालें।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 4 अक्टूबर को प्रकाशित फोटो निर्वाचक नामावली की अंतिम सूची संबंधित मतदान केंद्र तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में देखी जा सकती है।

यह सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर भी उपलब्ध रहेगी। कोई भी मतदाता अपना विवरण भारत निर्वाचन आयोग के Voter Service Portal, voters.eci.gov.in पर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह और श्रीमती रुचिका चौहान उपस्थित रहीं।