रेल मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय के परामर्श से 12 मई से भारतीय रेल की यात्री सेवाएं क्रमिक तरीके से आंशिक रूप से बहाल करने का फैसला किया है। अनुलग्नक में दिए गए विवरण के अनुसार विशेष रेलगाड़ियों की 15 जोड़ी यानि 30 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा।
ये सेवाएं फंसे हुए व्यक्तियों को ले जा रहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी, जिनका परिचालन 1 से किया जा रहा है। समस्त मेल, एक्सप्रेस, सवारी और उपनगरीय सेवाएं सहित अन्य नियमित यात्री सेवाएं अगले परामर्श तक रद्द रहेंगी।
वर्तमान में शुरू की गई इन विशेष रेलगाड़ियों में केवल वातानुकूलित श्रेणियां अर्थात फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एसी होंगी। ‘स्पेशल ट्रेन्स’ के लिए किराया संरचना नियमित समय सारिणी वाली राजधानी एक्सप्रेस (कुछ खास प्रभारों को छोड़कर) के लिए लागू किराया संरचना के समान होगा।
आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से केवल ऑनलाइन ई-टिकटिंग ही की जाएगी। किसी भी रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर कोई भी टिकट बुक नहीं होगा। ‘एजेंट्स’ (आईआरसीटीसी एजेंट और रेलवे एजेंट दोनों) के माध्यम से टिकटों की बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। अधिकतम अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) अधिक से अधिक 7 दिन की होगी।
केवल कन्फर्म्ड ई-टिकटें ही बुक की जाएंगी। आरएसी/वेटिंग लिस्ट टिकट की बुकिंग और टिकट चेकिंग स्टॉफ द्वारा यात्रा के दौरान टिकटों की बुकिंग किए जाने की इजाजत नहीं होगी। करंट बुकिंग, तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की इजाजत नहीं होगी। अनारक्षित टिकटों (यूटीसी) की अनुमति नहीं होगी।
किराये में किसी भी तरह के खानपान का शुल्क शामिल नहीं किया जाएगा। प्री-पेड मील बुकिंग, ई-कैटरिंग के प्रावधान निष्क्रिय रहेंगे। हालांकि, आईआरसीटीसी भुगतान के आधार पर खान-पान की सीमित वस्तुओं और पैकेज्ड पेय जल का प्रावधान करेगा। इस आशय की जानकारी टिकट बुक करते समय यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
यात्रियों को अपना भोजन और पेयजल लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ट्रेनों के अंदर सूखा तैयार भोजन और बोतलबंद पानी मांग करने पर, भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।
सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में प्रवेश /सवार होने की अनुमति होगी, जिनमें रोग का कोई लक्षण नहीं होगा।
इन विशेष सेवाओं से यात्रा करने वाले यात्री निम्नलिखित सावधानियों का पालन करेंगे:
(ए) केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
(बी) सभी यात्रियों को प्रवेश करते समय और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क पहनने होंगे।
(सी) स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए यात्री कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचेंगे। केवल उन्हीं यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी, जिनमें रोग के कोई लक्षण नहीं होंगे।
(डी) यात्री स्टेशन और ट्रेनों दोनों स्थानों पर सामाजिक दूरी रखने का पालन करेंगे।
(ई) अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाने पर, यात्रियों को गंतव्य राज्य, संघशासित प्रदेश द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले तक ऑनलाइन टिकट रद्द कराने की अनुमति होगी। ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे से कम अर्सा पहले टिकट रद्द कराने की अनुमति नहीं है। टिकट रद्द कराने का शुल्क किराये की 50% राशि होगी।
जोनल रेलवे को रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार सुनिश्चित करने का निर्देश दिये गये हैं, ताकि आवाजाही के समय यात्रियों का आमना-सामना न होने पाए। जोनल रेलवे, स्टेशनों और ट्रेनों पर सामाजिक दूरी के मानक दिशा-निर्देशों द्वारा निर्देशित होंगे और उन्हें सुरक्षा, संरक्षा और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु एप्लिकेशन को डाउनलोड करने और उसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
ट्रेन के भीतर किसी तरह की चादर, कंबल और पर्दे उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यात्रियों को अपनी चादर लाने की सलाह दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए एसी कोचों के अंदर का तापमान उपयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाएगा।
प्लेटफार्मों पर कोई स्टॉल/बूथ नहीं खोले जाएंगे। किसी भी तरह की ट्रेन साइड वेंडिंग की अनुमति नहीं होगी।
यात्रियों को हल्का-फुल्का सामान लाने की सलाह दी जाती है।
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यात्रियों की आवाजाही साथ ही साथ यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक लाने और ले जाने वाले वाहनों के चालकों को कन्फर्म्ड ई-टिकट के आधार पर अनुमति दी जाएगी।