Friday, April 24, 2026
Homeमध्य प्रदेशजबलपुर में धारा 163 लागू, बिना अनुमति आयोजनों पर रोक, अगले 2...

जबलपुर में धारा 163 लागू, बिना अनुमति आयोजनों पर रोक, अगले 2 महीने तक डीजे और रैली प्रतिबंधित

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आगामी त्योहारों के दौरान जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के अनुसार, प्रशासनिक अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन करना अवैध माना जाएगा। जिले में दो पहिया वाहन रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, डीजे के उपयोग पर रोक रहेगी और सभी को मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करना अनिवार्य होगा। आपत्तिजनक नारे या गाने बजाने पर आयोजकों के साथ-साथ टेंट हाउस और डीजे संचालकों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किरायेदारों और बाहरी व्यक्तियों की सूचना देना जरूरी

सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि घरेलू सहायकों, पेइंग गेस्ट और किरायेदारों को रखने से पहले उनकी जानकारी संबंधित थाने में देना अनिवार्य होगा। होटलों और धर्मशालाओं को भी अपने यहाँ रुकने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पहचान पत्र रखना होगा और प्रतिदिन इसकी सूची थाने को सौंपनी होगी।

सोशल मीडिया पर रखी जा रही विशेष निगरानी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और ‘एक्स’ पर सांप्रदायिक या भड़काऊ संदेश फैलाना, लाइक या शेयर करना प्रतिबंधित है। इसके अलावा, पेट्रोल पंपों से खुले में पेट्रोल बेचने पर भी रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

Related Articles

Latest News