मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के अनुकंपा आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ी राहत दी है।
प्रदेश में दिवंगत हुए शासकीय सेवक के आश्रित को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण किए जाने हेतु 3 वर्ष का समय दिया जायेगा। अगर अनुकंपा आश्रित तय अवधि में वांछित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो उन्हें 1 वर्ष का अतिरिक्त समय और दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शासकीय सेवा में रहते हुए दिवंगत हुए शासकीय सेवक के आश्रित को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण किए जाने हेतु 3 वर्ष का समय दिया जायेगा।
वहीं तीन वर्ष के दौरान भी वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर संबंधित कर्मचारी द्वारा परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के प्रयासों और टायपिंग क्षमता जो अर्जित की गई हो, को देखते हुए नियोक्ता अधिकारी द्वारा 1 वर्ष की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि के व्यतीत होने पर भी संबंधित कर्मचारी वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण नही कर पाता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी
इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों से एक सप्ताह के भीतर जानकारी मांगी है कि विगत 2 वर्षों में कितने कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं।