जबलपुर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि होने के कारण कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने शहर में कोरोना जनता कर्फ्यू लागू किये जाने के जारी किये गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये सख्ती बढ़ा दी है। नए आदेश के अनुसार अब जबलपुर जिले की नगरीय सीमा के अंतर्गत प्रतिदिन दूध की दुकानें प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे एवं सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेंगी।
इसके अलावा प्रतिदिन सायं 7 बजे के बाद समस्त सब्जी व फल के ठेले भी खुलने से प्रतिबंधित रहेंगे तथा शनिवार एवं रविवार को समस्त सब्जी व फल के ठेले एवं निजी किराना दुकानों की होम डिलेवरी भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही सभी प्रकार की खेल गतिविधियां एवं साईकिलिंग आदि प्रतिबंधित रहेगी। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर विवाह कार्यक्रम प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश परिपालन में अधिवक्ताओं एवं क्लर्क को उनके निवास स्थान से ऑफिस तक आने एवं जाने हेतु बार एसोसिएशन के माध्यम से जो भी नाम आयेंगे, उनमें जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में सुश्री सृष्टि प्रजापति, डिप्टी कलेक्टर द्वारा पास जारी किये जावेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण अनुविभागीय दंडाधिकारी द्धारा बार एसोसिएशन से प्राप्त नामों के आधार पर निवास से कार्यालय तक आने-जाने हेतु पास जारी करेंगे।