केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को बैठाकर ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया है। नए यातायात नियम के तहत दोपहिया वाहनों पर बैठे बच्चों के लिए हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है और साथ ही दोपहिया वाहन की स्पीड भी सिर्फ 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखनी होगी। नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने के साथ ही तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना के माध्यम से सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है और चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, मोटर साइकिल पर बैठकर जाने या मोटर साइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के सम्बन्ध में सुरक्षा उपायों के लिए नियमों का निर्धारण किया है। इसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है।
जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने या मोटरसाइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के सम्बन्ध में सुरक्षा उपायों का प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा यह सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट करता है। यह ऐसी मोटर साइकिलों की गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखने का भी प्रावधान करता है। ये नियम केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद प्रभावी होंगे।