राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रायवेट स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु निर्धारित तिथि 7 फरवरी 2023 को समाप्त हो रही है। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने सभी जिला कलेक्टर्स और मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस सबंध में अपने जिले के सभी निजी विद्यालयों को अवगत कराते हुए नवीन मान्यता अथवा पूर्व मान्यता के नवीनीकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करवाएँ।
संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने बताया कि विलंब शुल्क सहित आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी निर्धारित की हैं। अंतिम तिथि 7 फरवरी तक आवेदन न कर सकने वाले निजी विद्यालय निर्धारित प्रावधानों के तहत विलंब शुल्क के साथ 16 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। इस तिथि के बाद सत्र 2023-24 हेतु मान्यता आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। इन निर्देशों को स्कूल शिक्षा विभाग के वेबपोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/पर भी देखा जा सकता है।