बिजली कंपनी ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अधिकारी एवं कर्मचारी 15 मई तक ट्रांसफर के लिए ईआरपी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे, लेकिन उन्हें इसके लिए कारण बताना होगा।
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक जारी आदेश में कहा कि कंपनी अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित/संविदा) को स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 मई से 15 मई 2025 तक कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये ईआरपी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किये जाने की सुविधा प्रदान की जाती है।
अधीक्षण अभियंता, महाप्रबंधक तथा समकक्ष अधिकारी एवं उनसे उच्च पद के अधिकारी स्थानांतरण हेतु ऑन लाईन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेगे एवं ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी एक ही स्थान पर पदस्थापना की अवधि 2 वर्ष से कम है उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं के व्यय पर मान्य कारणों से स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इन कारणों में स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य की अत्यंत गंभीर बीमारी। बच्चों की पढाई। सेवानिवृत्ती मे 15 माह से कम की अवधि (1 मई 2025 की स्थिति में) 3 वर्ष से अधिक एक स्थान पर पदस्थापना में। आपसी स्थानांतरण।
इसके अलावा पति-पत्नी के शासकीय सेवा में कार्यरत होने पर, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में कार्यरत होने पर या संविदा अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत होने पर। अन्य कारण।
स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेगे। कार्मिक एक बार में एक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात प्रस्तुत आवेदन पर कोई संशोधन नही कर सकेंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कार्मिकों द्वारा स्थानांतरण हेतु अपने आवेदन में पदस्थापना हेतु 3 विकल्प वृत्त, संभाग अथवा लेखाइकाई का नाम प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय विशेष के लिए आवेदन नही कर सकेंगे।
जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ती के लिए 15 माह अथवा उससे कम शेष रह गया हो उन्हें उनके आवेदन पर प्रशासनिक दृष्टि से उचित हो तो यथा संभव उनके गृह नगर अथवा वांछित जिले में पदस्थ किये जाने का प्रयास किया जावेगा। जहां तक प्रशासनिक दृष्टि से संभव हो पति एवं पत्नी को एक ही स्थान में उनके स्वयं के व्यय पर पदस्थ किये जाने का प्रयास किया जावेगा, परंतु पदस्थापना स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा।
आपसी स्थानांतरण पर दोनों कार्मिकों को स्वयं की ईआरपी आईडी से पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस हेतु एक लिखित आवेदन में दोनो के हस्ताक्षर अनिवार्य है। दोनो के आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन अमान्य किया जावेगा। तृतीय श्रेणी एवं चर्तुथ श्रेणी के कार्मिक एक ही जिले में संभाग परिवर्तित किये जाने हेतु स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। किसी भी स्थिति में गृह तहसील हेतु स्थानांतरण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
वांछित स्थान पर पद रिक्त होने एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा आवश्कता को ध्यान में रखते हुये आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत करने से कंपनी स्थानांतरण हेतु बंधनकारी नहीं होगी। कंपनी आवेदनों को मान्य अथवा अमान्य कर सकती है तथा कंपनी कभी भी इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी एवं कंपनी का निर्णय अंतिम होगा। जिन आवेदन पर विचार/कार्यवाही संभव नहीं होगी, उन आवेदन को स्वतः निरस्त मान्य किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया अंतर्गत आवेदन के निराकरण के संबंध में कंपनी द्वारा पृथक से सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।
स्वयं के आवेदन एवं स्वयं के व्यय पर किये गये स्थानांतरण पर कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं स्थानांतरण पर मिलने वाले अन्य भत्ता की पात्रता नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी की सत्यता ही पूर्ण जिम्मेदारी कार्मिक की होगी एवं गलत जानकारी पाए जाने पर कार्मिक के आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।