Friday, April 24, 2026
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Fastag New Rules: राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना फास्टैग दोगुना देना होगा टोल शुल्क

डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और गैर-फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर नकद लेनदेन को समाप्त करने के एक महत्वपूर्ण कदम में भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम-2008 में संशोधन किया है।

नए नियम के तहत, वैध, कार्यात्मक फास्टैग के बिना शुल्क प्लाजा में प्रवेश करने वाले वाहनों से लागू उपयोगकर्ता शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा, यदि शुल्क का भुगतान नकद में किया जाता है। ऐसे उपयोगकर्ता जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना चुनते हैं, उनसे उस श्रेणी के वाहन के लिए लागू उपयोगकर्ता शुल्क का केवल 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी वाहन को वैध फास्टैग के माध्यम से  100 रुपये का उपयोगकर्ता शुल्क देना है, तो नकद में भुगतान करने पर शुल्क 200 रुपये और UPI के माध्यम से भुगतान करने पर 125 रुपये होगा।

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