एमपी में SC-ST की भूमि का बिना सक्षम अनुमति के नामांतरण पर 5 पटवारी निलंबित

मध्य प्रदेश में SC-ST की भूमि का बिना सक्षम अनुमति के नामांतरण पर 5 पटवारियों को निलंबित कर दिया।
जानकारी के अनुसार हरदा में जिला प्रशासन द्वारा जिले की तहसील हरदा और हंडिया के 8 ग्रामों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की जमीन का अवैध नामांतरण के मामले को संज्ञान में लेकर जाँच की जा रही है

जाँच में हरदा तहसील के गाँव सामरधा और हंडिया तहसील के गाँव धनगाँव, गडरपुरा सेठ, इडरवा, रेवापुर, नवरंगपुरा तथा जामली दमामी की 36.259 हेक्टेयर भूमि है।

जाँच में पाया गया है कि अजा/जजा वर्ग की जमीन का बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अन्य जाति के व्यक्तियों के नाम नामांतरण दिया गया।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, हरदा द्वारा जाँच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर 5 पटवारियों कपिल प्रधान, दीपक राजपूत, जयंत जगैत, हरिराम कुमरे और आशीष मालवीय को निलंबित कर दिया गया है।

साथ ही इन गाँवों की संबंधित खसरा नंबरों की भूमियों के क्रय-विक्रय न करने के लिए जिला पंजीयक तथा उप पंजीयक को पत्र जारी किया गया है।