लोक अदालत में बिजली संबंधी 6345 प्रकरणों में उपभोक्ताओं को मिली 251.82 लाख रुपये की राहत

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर, सागर, रीवा एवं शहडोल रीजन में आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 126 के तहत बनाए गए बिजली की अनियमितताओं के कुल 6345 प्रकरणों में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा समझौता किया गया, जिससे कंपनी को 692.59 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ तथा संबंधित उपभोक्ताओं को 251.82 लाख रुपये की राहत प्रदान की गई । लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं, समस्त कृृषि उपभोक्ताओं, 5 किलोवांट तक के गैर घरेलू तथा 10 एचपी तक भार वाले औद्यौगिक बिजली उपभोक्ताओं को समझौता करने पर छूट की पात्रता प्रदान की गई थी।

जबलपुर रीजन में सर्वाधिक 2816 प्रकरणों में समझौता हुआ, जिसमें 272.62 लाख रुपये उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए, जबकि सागर रीजन में 1942 .प्रकरणों में 177.03 लाख रुपये, रीवा रीजन में 1376 प्रकरणों में 158.03 लाख रुपये तथा शहडोल रीजन में 211 प्रकरणों में समझौता कर 13.95 लाख रुपये उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए।

कंपनी क्षेत्र में आयोजत लोक अदालत में सतना सर्किल ने सर्वाधिक 109.77 लाख रुपये की प्रगति जबकि नरसिंहपुर सर्किल ने 104.07 रुपये तथा सिटी सर्किल जबलपुर  100.89 लाख रुपये की प्रगति दर्ज की लोक अदालत में छिंदवाडा सर्किल ने 93 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया, जबकि सागर सर्किल 77 प्रतिशत तथा सतना सर्किल 73 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा।

लोक अदालत में निराकृृत हुए कुल 6345 प्रकरणों में से न्यायालयों में लंबित कुल 1424 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 158.65 लाख रुपये की राशि जमा करने पर संबंधित उपभोक्ताओं को न्यायालयीन कार्यवाही से निजात मिल गई। लोक अदालत में कुल 4921 ऐसे प्रकरणों मे समझौता किया गया जो न्यायालय में पंजीबद्व नहीं हुए थे तथा इन प्रकरणों को प्रीलिटिगेशन प्रक्रिया के तहत निराकृृत किया गया। प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों में कंपनी को 462.98 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।