विद्युत संविदा कर्मियों की वेतन विसंगतियों पर एमपी हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, कंपनी से 4 सप्ताह में मांगा जवाब

मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा संविदा कर्मियों की वेतन विसंगति को लेकर दायर की गई एक याचिका पर एमपी हाई कोर्ट ने मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी और मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

इस मामले में तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा संविदा कर्मचारियों की वेतन विसंगति से संबंधित एक याचिका जुलाई 2021 में एमपी हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका पर एमपी हाई कोर्ट ने कट ऑफ दिनांक 30 जुलाई 2015 को आधार मानते हुए बिजली कंपनी प्रबंधन को 90 दिनों के अंदर मामले का निराकरण करने के निर्देश दिए थे।

प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि एमपी हाईकोर्ट के निर्णय के बाद पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रबंधन के द्वारा वेतन में हुई विसंगति को तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन पूर्व क्षेत्र कंपनी प्रबंधन के द्वारा विसंगत वेतन को प्रदान करने में असहमति जता दी गई। पूर्व क्षेत्र कंपनी प्रबंधन द्वारा विसंगत वेतन प्रदान नहीं के जाने के आदेश जारी किए जाने के बाद तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा पुनः एमपी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

तकनीकी कर्मचारी संघ की याचिका पर एमपी हाई कोर्ट के न्यायधीश एसए धर्माधिकारी ने एक नोटिस जारी कर महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी एवं महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सहित संबंधितों को 4 सप्ताह में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ ओर से अधिवक्ता अभिलाष डे द्वारा पैरवी गई।