बिजली आउटसोर्स लाइन कर्मियों को जोखिम भत्ते के आदेश जारी

मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत 16 जिलों में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत एक हजार 200 लाइनकर्मियों को प्रतिमाह एक हजार रूपये जोखिम भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में कंपनी ने लाइन कर्मियों को माह मई के जोखिम भत्ते का भुगतान माह जून के वेतन के साथ करने के आदेश जारी कर दिये हैं।

गौरतलब है कि राज्य शासन के निर्णयानुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बाह्यस्त्रोत सेवाप्रदाता के माध्यम से नियोजित आई.टी.आई. उत्तीर्ण आउटसोर्स श्रमिक जो कि कंपनी में लाइनमेन का कार्य कर रहे है और जिन्हें विद्युत सुरक्षा विभाग / वितरण कंपनी द्वारा ओवरहेड/ तारमिस्त्री प्रमाणीकरण जारी किया गया है, को बाह्यस्त्रोत सेवाप्रदाता के माध्यम से प्रतिमाह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा “कुशल” वर्ग के श्रमिकों हेतु लागू प्रतिमाह वेतन के अतिरिक्त एक हजार रूपये का जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि  जोखिम भत्ते का भुगतान संबंधित आउटसोर्स लाइनकर्मी को प्रतिमाह के स्थान पर एकमुश्त त्रैमासिक माह जून 2023 के वेतन के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। माह मई एवं जून 2023 में देय जोखिम भत्ता राशि रूपये एक हजार प्रतिमाह का भुगतान माह जून 2023 के वेतन के साथ किया जाएगा और आगामी माहों के जोखिम भत्तों का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।