जबलपुर। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 का द्वितीय व अंतिम चरण 28 फरवरी तक लागू है।
योजना में शामिल होकर लाभ उठाने के लिए अब केवल 5 दिन शेष हैं। इस दौरान तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्तांओं को एकमुश्त राशि जमा करने पर 90 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट का लाभ दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा है कि पिछले साल 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर अभी तक 20 लाख 26 हजार बकायादार उपभोक्तावओं ने छूट का लाभ लिया है।
ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि तीन माह से अधिक के बकायादार जो उपभोक्ता योजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं हो पाए वे अब द्वितीय चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी-मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 में अब तक पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 7 लाख 44 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है।
कंपनी के खाते में 205 करोड़ 20 लाख रूपये जमा हुए हैं, जबकि 68 करोड़ 6 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी-मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 5 लाख 98 हजार बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 578 करोड़ 97 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 272 करोड़ 76 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है।
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी-पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 6 लाख 84 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 186 करोड़ 83 लाख रूपये जमा हुए हैं, जबकि 28 करोड़ 16 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है।
मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं।
यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के द्वितीय चरण में सरचार्ज में 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है।
समाधान योजना 2025-26 : एक नजर में-समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है।
इस योजना में द्वितीय और अंतिम चरण 01 फरवरी से शुरू हो चुका है जो कि 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। दूसरे चरण में एक मुश्त भुगतान करने पर 70 से 90 फीसदी तथा किस्तों में भुगतान करने पर 50 से 60 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है। समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को कंपनी के पोर्टल पर पंजीयन करना है।
पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।
विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है। साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।











