Friday, April 24, 2026
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जबलपुर में 69.262 मतदाताओं को जारी होंगे नोटिस,सत्यापन के बाद ही जुड़ेंगे नाम

जबलपुर। एमपी के जबलपुर में मतदाता सूची सत्यापन के दौरान एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि 69.262 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। इन मतदाताओं के गणना प्रपत्र तो प्राप्त हुए हैं। लेकिन वर्ष 2003 की एसआईआर सूची से उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है।
इन सभी मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं।

कलेक्टर के अनुसार 22 जनवरी तक इन मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के जवाब में मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जिसके आधार पर उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। नो-मैपिंग श्रेणी में शामिल मतदाताओं में सर्वाधिक संख्या जबलपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र की है। जहां 16,157 मतदाता हैं।

अन्य विधानसभा क्षेत्रों में पाटन में 2850, बरगी में 4875ए जबलपुर पूर्व में 14414, जबलपुर उत्तर में 15364, जबलपुर पश्चिम में 6144, पनागर में 8204 और सिहोरा में 1254 मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन कार्यालय द्वारा इन मतदाताओं को घर-घर जाकर नोटिस सौंपे जाएंगे। इन नोटिसों में जवाब प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और सुनवाई की तिथि का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। नोटिस के जवाब में प्राप्त दस्तावेजों की सुनवाई जबलपुर शहर के 28 निर्धारित स्थानों पर की जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए सुनवाई संबंधित तहसील कार्यालयों में आयोजित होगी।

फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र से जुड़वाए अपना नाम-

ऐसा कोई भी मतदाता जिसका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, बीएलओ को फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (एसआईआर.2003 की जानकारी) देकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है। इसी प्रकार जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं और इसमें उन्हें अपने नाम अथवा पिता का नाम जन्म तिथि या पता में सुधार कराना है तो वह फॉर्म-8 भरकर सुधार करा सकता है।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटवाने या नाम में सुधार कराने का यह कार्य मतदाताओं द्वारा वोटर्स हेल्पलाइन एप या निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर फॉर्म-6, फॉर्म-7 या फॉर्म-8 ऑनलाइन भर कर भी किया जा सकता है।

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