भारतीय रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं में दी जाने वाली अनुग्रह राशि में की 10 गुना वृद्धि, लेकिन इन्हें नहीं मिलेगा कोई लाभ

भारतीय रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं में यात्रियों अथवा लोगों की मृत्यु होने या घायल होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि में 10 गुना तक की वृद्धि कर दी है।

भारतीय रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि ट्रेन और मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग में होने वाली दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को अब 5 लाख रुपये अनुग्रह राशि मिलेगी, जबकि पहले ये अनुग्रह राशि 50 हजार रुपये थी।

इसी तरह गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये की अनुग्रह रही दी जाएगी, जबकि पहले 25 हजार रुपये अनुग्रह राशि दी जाती थी, वहीं साधारण चोट वाले लोगों को 50 हजार रुपये अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि पहले ये राशि 5 हजार रुपये थी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे बोर्ड के परिपत्र में कहा गया है कि किसी अप्रिय घटना आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन डकैती में मृत लोगों के परिजनों को अब 1.5 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को 50 हजार रुपये और साधारण रूप से घायलों को 5 हजार रुपये मिलेंगे। पहले ये राशि क्रमशः 50 हजार रुपये, 25 हजार रुपये और 5 हजार रुपये थी।

वहीं ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त अनुग्रह राहत दी जाएगी। रेलवे बोर्ड के परिपत्र में कहा गया है कि हर 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो, 3,000 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे।

इसके साथ ही रेलवे बोर्ड ने अपने परिपत्र में स्पष्ट कहा है कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटना में, अतिक्रमियों के साथ होने वाली दुर्घटना में एवं ओवर हेड इक्विपमेंट से करंट लगने से होने वाली दुर्घटनाओं में कोई अनुग्रह राशि प्रदान नहीं की जाएगी।