मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर ग्रेच्युटी की राशि में 25 प्रतिशत की राशि की वृद्धि का प्रावधान रखा गया है।
भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु उपरांत मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि की अधिकतम सीमा जो पूर्व में 20 लाख थी, उसमें वृद्धि करते हुए अधिकतम सीमा 25 लाख कर दी गई है। इसके आदेश केंद्र सरकार द्वारा प्रसारित कर दिए गए हैं।
राकेश डीपी पाठक ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 1 जनवरी 2016 से राज्य में लागू 7वें वेतन आयोग के निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को 55 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के आदेश प्रसारित किए जाने के उपरांत आज तक ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए किए जाने के आदेश प्रसारित नहीं किए गए हैं।
फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र प्रेषित कर मांग की है कि जब केंद्र सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु उपरांत ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख कर दी है तो मध्य प्रदेश के सभी विभागों के सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए भी मिलने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए अतिशीघ्र की जाए।
राकेश पाठक ने आशा जताई है कि सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों-कर्मचारियों में बढ़ रही व्याकुलता और रोष को ध्यान रखते हुए शासन द्वारा शीघ्र ही ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 25 लाख रुपए का आदेश प्रसारित किए जाएंगे।










