केंद्र सरकार ने एटीएम और बैंकिंग सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखते हुए बड़ी राहत दी है। अब एटीएम से पैसा निकालने वालों को जीएसटी नहीं देना होगा। इसके साथ ही चैकबुक, इंश्योरेंस जैसी सेवाओं को भी जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से बकाया भुगतान पर लगने वाले लेट चार्ज और एनआरआई पर बीमा पॉलिसी खरीदने पर जीएसटी लगेगा।
राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में बार-बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण (एफएक्यू) जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। विभाग ने कहा कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों से जुड़े लेन-देन को भी जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है।














