Monday, June 15, 2026
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Maihar शारदा मंदिर में पॉलिथीन बैन, नियम तोड़ने पर ₹500 जुर्माना

Maihar : मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी मैहर में स्थित मां शारदा देवी मंदिर को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की दिशा में बड़ी पहल करते हुए 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मंदिर और मेला परिसर में पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

प्रबंधन का कहना है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं के आगमन से पॉलिथीन कचरे की समस्या बढ़ जाती है, जिससे परिसर की स्वच्छता और पर्यावरण दोनों प्रभावित होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि मां शारदा धाम को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके तथा श्रद्धालुओं को बेहतर और साफ-सुथरा वातावरण उपलब्ध हो।

1 जुलाई से होगें नियम लागू

जारी निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई 2026 से मंदिर एवं मेला परिक्षेत्र में किसी भी प्रकार की पॉलिथीन थैली, प्लास्टिक कैरी बैग अथवा अन्य प्रतिबंधित पॉलिथीन सामग्री का उपयोग, भंडारण या वितरण प्रतिबंधित रहेगा. यह नियम श्रद्धालुओं, दुकानदारों, व्यापारियों व अन्य संबंधित व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा.

उल्लंघन करने पर देना होगा 500 जुर्माना

मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति पॉलिथीन का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा. प्रशासन ने सभी दुकानदारों और श्रद्धालुओं से कपड़े, कागज या अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग करने की अपील की है.

श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील

मंदिर प्रबंध समिति ने नागरिकों और श्रद्धालुओं से इस अभियान में सहयोग करने का आग्रह किया है. प्रशासन का मानना है कि जनभागीदारी से ही पॉलिथीन मुक्त परिसर का लक्ष्य सफल हो सकेगा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा. यह पहल न केवल मंदिर क्षेत्र की स्वच्छता बढ़ाएगी बल्कि आने वाली पीढिय़ों के लिए पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण भी बनेगी.

मामले पर मंदिर प्रशासक दिव्या पटेल ने आदेश जारी करते हुए एक पत्र जारी किया है कि आगामी 1 जुलाई से मां शारदा मंदिर परिसर पर प्लास्टिक पॉलिथीन का इस्तेमाल पूर्णत प्रतिबंध कर दिया गया है. स्वास्थ्य और अन्य सुरक्षात्मक दृष्टि से यह आदेश जारी किया गया है. जिसे कड़ाई से पालन कराया जाएगा. इसके साथ-साथ यदि पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो 500 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया जाएगा.

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