मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश के बाद ऊर्जा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। जिसमें प्रदेश की विद्युत कंपनियों के अधिकारियों, कर्मचारियों, लाइनमैन और आउटसोर्स कर्मियों को लेकर कंपनी प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है।
इसमें कहा गया है कि आउटसोर्स के माध्यम से विद्युत कंपनियों में कार्य कर रहे कार्मिकों को किसी अन्य व्यक्ति को लाभ देने हेतु नहीं निकाला जाए। इन कार्मिकों की कार्य दक्षता में कमी हो अथवा इनके कार्य की गुणवत्ता में कमी इत्यादि हो तो इन्हें निकाला जा सकता है।
वहीं 17 मार्च 2017 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा मौखिक एव व्यवहारिक परीक्षा लेकर उल्लेखित अर्हता एवं अनुभवधारक व्यक्तियों को ओवर हेड वायरमेन का परमिट देने हेतु वितरण कंपनियों को अधिकृत किया गया है। अतः इस अधिसूचना में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं यदि इसमें कुछ कठिनाई है तो विभाग को अवगत कराया जाए।
इसके अलावा विद्युत कंपनियों में सहायक यंत्री एवं मैनेजर (तकनीकी) की कमी को देखते हुए गेट (Gate) के माध्यम से इनकी शीघ्र नियुक्ति की कार्यवाही के प्रयास किये जाये। साथ ही विद्युत वितरण कंपनियों में कनिष्ठ यंत्री, लाइनमैन आदि की कमी को दृष्टिगत रखते हुए इनकी नियुक्ति हेतु शीघ्र कार्यवाही के प्रयास किये जाये।