मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के महंगाई राहत के आदेश जारी कर दिए हैं।
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र के अनुरूप पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों की 1 मार्च 2025 से महंगाई राहत छठवें वेतनमान के अनुसार 7 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 3 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकृत की है।
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अब पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को छठवें वेतनमान के अनुसार 248 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 53 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को 1 अक्टूबर 2024 से छठवें वेतनमान में 239 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान में 50 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा रही थी।
कंपनी के आदेश के अनुसार 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी। पेंशन पर देय मंहगाई राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण (Commutation) के पूर्व की पेंशन पर होगी।
issued orders for dearness relief for pensioners









